लाडली पैंशन योजना कैसे बनायें | How to make ladli yojana | लडकियों के लिए सरकारी योजनाएं |



लाडली योजना पेंशन कैसे बनवाये----
अगर आप हरियाणा से हैं और एक बेटी के माता-पिता हैं और आपकी इनकम दो लाख से कम है तो आप इस लाडली योजना का लाभ उठा सकते हो। आइए जानते हैं लाडली योजना के बारे में विस्तार से इसके लिए हमें किस प्रकार के दस्तावेज चाहिए।इस प्रकार की सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नजदीक अटल सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है।


लाडली सुरक्षा भत्ता योजना
 हरियाणा ----

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता 
योजना को हरियाणा की ने सोशल 
जस्टिस एंड सशक्तीकरण विभाग के साथ मिलकर हरियाणा की लड़की के परिवार के लिए शुरू की 
गई है। लाडीली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के अंतर्गत हरियाणा की राज्य सरकार उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके परिवार में केवल एक बच्चा हैऔर माता पिता की आयु 42 वर्ष पूरा होने के 
बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना को उन परिवारों के कल्याण के लिए शुरू किया है जिनके परिवार में केवल एक लड़की है। इस योजना में, सरकार प्रति माह 1800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है जब तक माता-पिता की आयु 60 साल की ना हो 
गईं हो।

लड़की के माता पिता की आयु -  माता या पिता की आयु 60 साल तक ओल्ड एज संमान 
भत्ता योजना के लिए पात्र हैं जो हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बुजुर्ग लोगों के लिए एक और पेंशन योजना है। जिन बच्चों के माता-पिता की आयु 42 वर्ष से अधिक हो चुकी है वे ही इस का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत परिवारों का नामांकन, माता या पिता के 42 वें जन्मदिन से शुरू होगा दोनों में से जो भी अधिक उम्र का होगा उसका नामांकन होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माता-पिता की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना है। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक उम्मीदवार को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की जरूरत है। जो नीचे आय सीमा या अन्य चीजों की तरह लेख में उल्लिखित हैं।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लाभ---

माता-पिता की 45 वर्ष की आयु के पूरा होने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार प्रति माह 1600 रु की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जब माता-पिता की आयु 60 साल की हो जाएगी।

लड़कियों के माता-पिता 60 साल के बाद वे ओल्ड एज संमान भत्ता योजना के लिए पात्र हैं जो कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बुजुर्ग लोगों के लिए एक और पेंशन योजना है।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए पात्रता

आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जिन परिवारों में कोई बेटा नहीं है या किसी बच्चे को अपनाया है वे इस 
योजना के लिए पात्र हैं।

इस योजना के अंतर्गत लाभ 15 वर्ष के लिए दिया जाएगा जिन माता-पिता की आयु 45 वर्ष हो चुकी है।

इसका लाभ लड़की की मां को दिया जाएगा। यदि मां जीवित नहीं हैं तो पिता को लाभ मिलेगा।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

लड़की का जन्म प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

बीपीएल प्रमाण पत्र या BPL राशन कार्ड

माता पिता का आय प्रमाण पत्र

मूल निवास प्रमाण पत्र

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवेदन कैसे करें

आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने के साथ आवेदन फॉर्म भरना चाहिए।

हरियाणा राज्य में संबंधित जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।

इस योजना के तहत परिवारों का नामांकन, माता या पिता के 42 वें जन्मदिन से शुरू होगा।

 लाडली योजना के लिए कहां समपर्क करे----अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर नजदीक संपर्क करें यहां से आपको पूरी तरह से जानकारी और फार्म भी उपलब्ध हो जाएंगे इसलिए अगर आप भी एक बेटी के माता-पिता हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 

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